प्रेस कार्ड या मीडिया सदस्यता के लिए एक हज़ार रुपये का शुल्क लिया जाता है
– प्रेस कार्ड की परिभाषा
– प्रेस कार्ड का महत्व
आपने सुना होगा कि प्रेस कार्ड या मीडिया सदस्यता के लिए शुल्क लिया जाता है। हाँ, सही सुना आपने। आजकल प्रेस कार्ड नि:शुल्क नहीं है, इसके लिए एक हज़ार रुपये का शुल्क देना होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रेस कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू।
प्रेस कार्ड एक पहचान पत्र होता है जो मीडिया में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह कार्ड प्रमाणित करता है कि कार्ड धारक एक वैध पत्रकार या संवाददाता है और उसे समाचार कवरेज के दौरान पहचान मिलती है।
प्रेस कार्ड का महत्व बहुत अधिक है। यह न केवल पत्रकार की पहचान के रूप में काम करता है, बल्कि कई जगहों पर उसे विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न इवेंट्स, प्रेस कांफ्रेंस और सरकारी संस्थानों में प्रवेश की अनुमति प्रेस कार्ड के माध्यम से ही मिलती है।
प्रेस कार्ड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है चरित्र प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं और आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।
आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आपकी पहचान और पते का प्रमाण होता है। प्रेस कार्ड के लिए आधार कार्ड की कॉपी आवश्यक होती है।
वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड का उपयोग आपकी पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है। यह दस्तावेज़ आपकी नागरिकता की पुष्टि करता है।
आपकी शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, भी आवश्यक होती है।
प्रेस कार्ड के लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। यह फोटो आपके पहचान पत्र पर लगाई जाती है।
एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आवश्यक है ताकि आपसे संपर्क किया जा सके और आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया जा सके।
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
प्रेस कार्ड के लिए एक हज़ार रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सुरक्षित रख लें। यह भविष्य में आपके काम आएगा।
भुगतान के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट, और अन्य की कॉपी स्वप्रमाणित करके डाक या कूरियर द्वारा कार्यालय में भेजनी होती है।
प्रेस कार्ड के लिए सहयोग शुल्क एक हज़ार रुपये प्रति वर्ष मात्र है। यह शुल्क न केवल कार्ड जारी करने के लिए लिया जाता है बल्कि इसके प्रशासनिक खर्चों को भी कवर करता है।
भुगतान केवल बैंक में जाकर जमा करें अथवा बैंक के एप से ही करें। किसी भी UPI एप जैसे Gpay, PhonePe, अथवा अन्य किसी भी थर्ड पार्टी एप से भुगतान स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
प्रेस कार्ड धारक समाचार पत्र से जुड़कर विज्ञापन द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं। यह विज्ञापन अखबार में प्रकाशित होते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई हो सकती है।
इसके अतिरिक्त समाचार पत्र के न्यूज़ पोर्टल पर खबर लगाकर भी धन अर्जित किया जा सकता है। पोर्टल पर लगाई गई खबरें आपके एडमिन पैनल पर दिखाई देती हैं और इससे होने वाली आय आपको मिलता है।
आप यूट्यूब चैनल पर खबर लगाकर भी धन अर्जित कर सकते हैं। आपकी खबर से होने वाली आय का हिस्सा आपको रिटर्न में मिलता है।
संवाद सूत्र के पद के लिए एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। संवाद सूत्र वे होते हैं जो विभिन्न जगहों से खबरें इकट्ठा करके मुख्यालय को भेजते हैं।
रिपोर्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। पत्रकारिता में पास छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, 2 वर्षों का मीडिया अनुभव भी अनिवार्य है।
ब्यूरो पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है और पत्रकारिता में पास छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, 5 वर्षों का मीडिया अनुभव भी अनिवार्य है।
फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही भरें। अधूरी या गलत जानकारी वाले फॉर्म स्वतः ही निरस्त कर दिए जाएंगे।
किसी अन्य संस्था से जुड़े होने की जानकारी छिपाने या न बताने की स्थिति में आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए, सही और पूर्ण जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रेस कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 खबरें आपको आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजनी अनिवार्य है। खबरों को सत्यापित करने के बाद ही आपको कार्ड जारी किया जाएगा।
खबरें पूर्णतः सत्य होनी चाहिए और आपके द्वारा मूल रूप से लिखी होनी चाहिए। खबरों के सत्यापन के बाद ही आपको प्रेस कार्ड जारी किया जाएगा।
प्रेस कार्ड प्राप्त होने के बाद आपको कार्ड का पीवीसी (प्लास्टिक) कार्ड पर प्रिंट लेना होता है। गले में पहने हुए या हाथ में धारण करके फोटो ईमेल आईडी पर भेजनी होती है।
माइक आईडी या प्रेस स्टीकर (कार और बाइक के लिए) कम से कम 30 दिन और 50 खबरें होने के बाद सहयोग शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं।
अथॉरिटी लेटर प्राप्त करने के लिए 90 दिनों में 100 खबरें भेजना आवश्यक है। यह लेटर आपको संस्था का अधिकृत संवाददाता बनाता है।
अथॉरिटी लेटर प्राप्त करने के बाद आप संस्था के अधिकृत संवाददाता बन जाते हैं। आप अपनी खबरें सीधे न्यूज़ पोर्टल पर लगाकर प्रसारित कर सकते हैं।
सेवा शर्तें बिना शर्त 100% स्वीकार्य होंगी और समय-समय पर इन शर्तों एवं दिशा-निर्देशों में बदलाव का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। आपको इनका पालन करना होगा।
प्रेस रिपोर्टर पद पर नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की तनख्वाह नहीं दी जाती है। आप न्यूज़ पेपर के लिए विज्ञापन देने पर अधिकतम कमाई कर सकते हैं।
प्रेस रिपोर्टर पद पर नियुक्ति चालू वर्ष (31 दिसम्बर) तक मान्य है , इसके बाद आप रिन्यूअल फीस (499/-) जमा कर के पुनः अगले वर्ष के लिए अप्लाईकर सकते है
संवाद दाता को प्रति वर्ष 5000 का विज्ञापन देना अनिवार्य है।
आपके द्वारा भेजा गया विज्ञापन समाचार पत्र, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में नियमानुसार प्रकाशित होगा।
आपके क्षेत्र से प्राप्त विज्ञापन का 30% लाभ आपको मिलेगा।
फॉर्म भरते समय किसी भी असुविधा के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट नंबर है: 7080909054 (समय: 11:00 AM से 5:00 PM, रविवार: बंद)।
प्रेस कार्ड प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न केवल आपकी पहचान को वैधता देता है बल्कि आपको मीडिया जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाता है। इस लेख में हमने प्रेस कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, सदस्यता शुल्क, और संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।
– चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं।
– प्रेस कार्ड के लिए एक हज़ार रुपये का शुल्क देना होता है।
– प्रेस कार्ड बनने में 7 दिनों का समय लगता है, बशर्ते सभी खबरें और दस्तावेज़ सही तरीके से जमा किए गए हों।
– आप समाचार पत्र, न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर खबरें और विज्ञापन लगाकर धन अर्जित कर सकते हैं।
– ऑनलाइन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, शुल्क का भुगतान करें और दस्तावेज़ को स्वप्रमाणित करके डाक या कूरियर द्वारा कार्यालय में भेजें।